शिखा राजपूत ने किया गौरेला विकासखंड के गांवों का भ्रमण, दिए निर्देश, फिज़िकल डिस्टेंस पर ध्यान रखने की दी समझाइश
गौरेला (आशुतोष दुबे)। कलेक्टर शिखा राजपूत ने गौरेला विकासखंड के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु किए जा रहे प्रयासों और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया।
उन्होंने गौरेला विकासखंड के लालपुर, कोरज और देवरगांव तथा गौरेला स्टेट बैंक के पास स्थित कियोस्क का निरीक्षण किया तथा प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि वितरण की जानकारी ली। हितग्राहियों को कियोस्क तथा अन्य बैंकिंग संस्थानों में फिजिकल डिस्टेंसिन्ग का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि हितग्राहियों के खाते में जमा राशि हितग्राहियों के द्वारा कभी भी निकाली जा सकती है। अति आवश्यक होने पर ही बैंक शाखा में आएं। बैंकों में अभी मनरेगा की राशि, वृद्धावस्था-विकलांग पेंशन योजना एवं अन्य घोषित योजनाओं के अंतर्गत भी राशि जमा होगी। जिस हितग्राही के जनधन एवं अन्य घोषित योजनाओं के अंतर्गत खाते में राशि आ गई है, वह उनके खाते में सुरक्षित है और वे अपने जरूरत के हिसाब से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं।
कलेक्टर ने कहा कि कियोस्क के माध्यम से ग्रामीण प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक फिजिकल डिस्टेंसिन्ग का ध्यान रखकर एक दूसरे से सुरक्षित दूरी रखते हुए राशि निकाल सकते हैं।
उन्होंने कियोस्क के अंदर आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइजर का उपयोग करने, सुरक्षित दूरी पर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने और अनावश्यक रूप से एक ही स्थान पर एकत्र न होकर क्रम से बैंक से राशि निकालने संबंधी कार्यों को पूर्ण करने ले निर्देश दिए।
उन्होंने बैंकिंग संस्थानों सहित अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अब घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
कोविड-19 के रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क-फेस कवर पहनना आवश्यक है। बिना मास्क-फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना नियम का उल्लंघन माना जाएगा और विधिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है।
इस होम मेड मास्क-फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क और फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, टुपट्टा आदि का भी उपयोग फेस कवर के रूप में किया जा सकता है। बशर्ते मास्क-फेस कवर पूर्ण रूप से मुंह एवं नाक को ढंकने में सक्षम हो। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढंकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए नहीं किया जाए।
कलेक्टर शिखा राजपूत ने सभी बैंक कियोस्क में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु फिज़िकल डिस्टेंसिन्ग के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि जिले में कुल जनधन खाता धारकों की संख्या 3,15,355 हैं जिसमे ग्रामीण क्षेत्रों के 2,87,948 और शहरी क्षेत्रों के 27,407 खाता धारक सम्मिलित हैं। जिले में 1,46,832 पुरुष जनधन खाता धारक और 1,68,523 महिला जनधन खाता धारक हैं।