पेण्ड्रा-मरवाही

कलेक्टर शिखा राजपूत ने तहसील पेंड्रारोड़ की सम्पूर्ण सीमा में लाकडाउन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आदेश किया जारी

21 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से 22 अप्रैल की मध्यरात्रि तक सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं को ही छूट

गौरेला (आशुतोष दुबे)। कलेक्टर शिखा राजपूत द्वारा आदेश जारी कर अपरिहार्य कारणों से तहसील पेंड्रारोड़ की सम्पूर्ण सीमा में लाकडाउन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 21 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से 22 अप्रैल की मध्यरात्रि तक तहसील पेंड्रारोड की सम्पूर्ण सीमा में केवल निम्न अत्यावश्यक सेवाओं को ही छूट प्रदान की गई है।

जिनमें मेडिकल स्थापना, मेडिकल दुकान और एम्बुलेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं, मिल्क पार्लर एवं डेयरी, राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, नगरीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अत्यावश्यक नागरिक सेवाएं, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के समस्त कार्यालय एवं उपक्रम। इस आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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