कोरोना से बचने हाईकोर्ट ने की एडवायजरी जारी, कहा- केवल अर्जेंट मामलों की होगी सुनवाई
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोनावायरस के संक्रमण से बचने के लिए अब हाईकोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि केवल जमानत जैसे अर्जेंट मामलों की सुनवाई ही कोर्ट में होगी। वहीं पक्षकारों को लिखित में जवाब पेश करने की छूट दी गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों में कामकाज अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। वहीं बिलासपुर में कोचिंग संस्थान भी 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं और सिम्स में सर्दी-खासी के मरीजों के लिए अलग से ओपीडी बनाने के निर्देश जारी हुए हैं।
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जिला न्यायालय में होने वाले क्रिमनल ट्रॉयल की सुनवाई वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए। हाईकोर्ट ने अनावश्यक रूप से लोगों और पक्षकारों को कोर्ट आने से मना किया है। साथ ही कोर्ट परिसर में प्रशासन को साफ-सफाई, सैनिटाइजर उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन से मिलकर कोरोनावायरस को लेकर ज्ञापन सौंपा था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है।