मुंगेली

शराब तस्करी के आरोपी राहुल सिंह को जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी 6 साल के लिए निष्कासित

मुंगेली {अजीत यादव}। शराब तस्करी के आरोपी युवक कांग्रेस नेता राहुल सिंह को जिलाध्यक्ष पद से हटाते हुए छह साल के लिए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस द्वारा जारी अधिकृत विज्ञप्ति में कहा गया कि छत्तीसगढ़ सरकार किसी भी व्यक्ति के अवैधानिक कार्यों पर प्रभावी कार्यवाही करेगी। यह सबको समझ लेना चाहिए।

मुंगेली युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल सिंह को कल मध्यप्रदेश से शराब लाते हुए 4 पुलिस कर्मचारियों के साथ पकड़ा गया। लोरमी थाना में एफआईआर दर्ज होने के बाद युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अध्यक्ष पद से राहुल सिंह को हटा दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय रायपुर से अधिकारिक विज्ञप्ति में यह कहा गया कि यह इस बात का जीता-जागता सबुत है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हर गलत और अवैधानिक गतिविधियां करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करेगी। यह भी कहा गया कि यह भाजपा की सरकार नहीं है जिसमें 15 साल तक सिर्फ अपराधियों और खासकर शराब तस्करों और कोचियों को ही संरक्षण दिया जाता था।  

गौरतलब है कि कांग्रेस नेत्री मायारानी सिंह के सुपुत्र राहुल सिंह द्वारा मुंगेली जिले के ही तीन आरक्षकों के साथ बोलेरो में अंग्रेजी शराब बड़ी तादाद में अवैध रूप से मुंगेली लाया जा रहा था। जिसे सूचना पर पुलिस ने जब्त कर लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में एसडीओपी लोरमी व खुड़िया प्रभारी चिंतामणि मालाकार ने अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बीहड़ ग्राम औरापानी रास्ते मे मौहाभांचा के समीप रात 10 बजे नाकेबंदी की गई। कुछ ही देर में बोलेरो क्रमांक सीजी 28 जे 3073 को रोक पड़ताल की गई जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब मिला।

कांग्रेस नेत्री मायारानी सिंह के पुत्र राहुल सिंह साथ ही मुंगेली जिले के ही यातायात में ड्यूटीरत पवन गन्धर्व से पूछताछ की गई। इस वाहन में कुल 5 लोग सवार थे। चालक राजेंद्र साहू को भी हिरासत में ले लिया गया। वहीं मुंगेली जिले के ही फास्टरपुर थाना में पदस्थ कांस्टेबल लोकेश सिंह राजपूत व राजेंद्र यादव फरार हो गए थे।

खुड़िया पुलिस द्वारा जब्त शराब जिसमें 6 पेटी रॉयल स्टेज, 1 पेटी गोआ (50 पाव) कुल 52 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। इस मामले में खुड़िया पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 188, 34(1) का 2 व 59 क के तहत अजमानतीय धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है।

डीजीपी ने शराबखोरी रोकने दिए थे सख्त निर्देश

प्रदेश में शराब नहीं मिलने से सीमावर्ती राज्यों से शराब मंगा रहे हैं। जिस पर पुलिस की शराब तस्कारों पर पैनी नजर रख रही थी। पुलिस महानिदेशक ने जारी निर्देश में कहा गया था कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से शराब की तस्करी की जा रही है। जिस पर तत्काल प्रभावी अंकुश लगाया जाए। अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में शराब पकड़ी जाए वहां के एसपी ये भी जानकारी दें कि अवैध शराब किस रास्ते से लाई गई है।

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी डीजीपी ने अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर निर्देश दिए थे। अवैध शराब की तस्करी होने पर संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय करते हुए निलंबन के आदेश जारी किए गए थे।

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