मुंगेली । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस.एल्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सम्पूर्ण जिले में धारा 144 को 17 अगस्त की सुबह 06 बजे तक या आगामी आदेश जो भी पहले आये तक प्रभावशील होने का आदेश पारित किया है।
यहां यह भी तथ्य ध्यान में लाने योग्य है कि इस आपत स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि मुंगेली जिले मे निवासरत् सभी नगरिको को नोटिस तामिली कराई जा कराई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत मुंगेली जिले में धारा 144 लागू किया गया है। अतः उक्त आदेश द्वारा एवं तत्पश्चात् समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत रहेगी।