बिलासपुर

अधिसूचना नियमानुसार पारित नहीं होने से ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा, याचिका निराकृत

बिलासपुर। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाए जाने संबंधी सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के नियमानुसार पारित नहीं होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता। छग उच्च न्यायालय में इसे लेकर दायर याचिका आज निराकृत कर दी गई है।
मालूम हो कि प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदेश में आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि की थी उसके बाद इसके खिलाफ याचिका दायर की गयी थी। कोर्ट ने याचिका दाखिल होने पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। इस मामले में प्रदेश में काफी हो हल्ला हुआ था साथ ही आरक्षण को लेकर दोनों ओर से काफी प्रदर्शन भी किए गए।
उच्चन्यायालय ने आज इस संबध में पिछले कुछ समय से चली सुनवाई के बाद याचिका को निराकृत कर दिया है। नियमानुसार अधिसूचना पारित नहीं करने से ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। यह भी कहा गया है शासन ने नियमानुसार सदन में इसे पारित नहीं कराया इसलिए यह आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।

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