मध्य प्रदेश

इंदौर की मालवा और कल्याण मिल की भूमि की लीज निरस्त, पुन: शासन के नाम से दर्ज कराए जाने का इंदौर कलेक्टर ने दिया आदेश

इंदौर। नेशनल टेक्सटाइल की मिलों की भूमियों को विक्रय के संबंध में मप्र शासन द्वारा वर्ष 2003 एवं 2007 में अनुमति दी थी। अनुमति होने के बाद केवल स्वदेशी मिल की 15.32 एकड़ भूमि विक्रय हो सकी, मालवा मिल्स युनाईटेड लिमिटेड एवं कल्याण मिल की भूमि का विक्रय नहीं किया जा सका और न ही प्लांट का आधुनिकीकरण कर प्लांट पुन: चालू हुआ। जिसके बाद इंदौर कलेक्टर डा इलैया राजा टी ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित कर मालवा मिल एवं कल्याण मिल की भूमि की लीज निरस्त कर दी। साथ ही इस जमीन को पुन: शासन के नाम दर्ज किए जाने का आदेश पारित कर दिया।

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा संपूर्ण मामले की समीक्षा की गई एवं प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजा गया। उक्त के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा दिसम्बर 2022 में नेशनल टेक्सटाईल की इन्दौर स्थित उक्त मिलों की भूमि की लीज निरस्त कर मध्यप्रदेश शासन में दर्ज किए जाने के विषय में निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए गए। राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने अपर कलेक्टर को प्रकरण में आगामी कार्यवाही के लिए मामला सौंपा। तदनुसार दि मालवा मिल्स युनाईटेड लिमिटेड एवं कल्याण मिल की भूमियों के संबंध में दो प्रकरणों में सुनवाई कर इनका निराकरण किया गया।

दि मालवा मिल्स युनाईटेड लिमिटेड की भूमि में से 25 एकड भूमि आई.डी.ए. को कन्वेशन सेन्टर के निर्माण हेतु वर्ष 2008 में दी गई थी तथा 7.67 एकड एन.टी.सी. द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को पूर्व में विक्रय की गई। उक्त भूमि के अलावा शेष भूमि कुल 60.09 एकड़ लीज निरस्त कर पुनः मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया।इसी प्रकार अन्य प्रकरण में कल्याण मिल की 32.04 एकड भूमि को मध्यप्रदेश शासन में दर्ज किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया है।

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