मध्य प्रदेश

हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला: एमपी के टीकमगढ़ से भाजपा विधायक राहुल सिंह का निर्वाचन शून्य, तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर पर भी बड़ी कार्रवाई

मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम और भाजपा की कद्दावर नेता उमा भारती के भतीजे हैं राहुल सिंह

भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा के एक विधायक का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। ये विधायक हैं राहुल सिंह, जो टीकमगढ़ जिले की खरगापुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। राहुल सिंह एमपी की पूर्व सीएम और भाजपा की कद्दावर नेता उमा भारती के भतीजे हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक चंदा गौर की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए राहुल सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। इसके साथ ही राहुल सिंह को विधायक पद के सभी वेतन और लाभों से भी वंचित किया गया है।
मप्र हाईकोर्ट टीकमगढ़ जिले की खरगापुर सीट से भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी का 2018 में हुआ निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया। हारी हुई प्रत्याशी चंदा देवी गौर की चुनाव याचिका पर यह फैसला आया है। चंदा देवी ने नामांकन पत्र में राहुल सिंह के द्वारा जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया के विपरीत जाकर लोधी का नामांकन पत्र मंजूर किया। इसलिए यह प्रक्रिया शून्य है। कोर्ट ने इस अनियमितता के लिए तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में राजपूत को इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी न सौंपी जाए। इस मामले में हाई कोर्ट में चंदा सिंह की ओर से एडवोकेट राजमणि मिश्रा ने पैरवी की।

Back to top button