बिलासपुर

शहर के पांच बड़े बकायादारों को टैक्स जमा करने निगम कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने जारी किया वारंट

सात दिनों के अंदर टैक्स जमा नहीं करने पर कुर्की करने की जाएगी कार्रवाई

बिलासपुर। निगम कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने जोन 4 के पांच बड़े बकायादारों को टैक्स जमा करने वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के सात दिनों के भीतर बकाया टैक्स जमा नहीं करने पर कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी।

पिछले कई वर्षों से टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े व्यापारी व होटल संचालक को टैक्स जमा करने के लिए लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस जारी करने के बाद भी बड़े बकायादारों द्वारा प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने पर वारंट जारी कर कुर्की की कार्रवाई करने के निर्देश कमिश्नर पाण्डेय ने सभी जोन कमिश्नर को दिए हैं।

शनिवार को जोन चार क्षेत्र के पांच बड़े बकायादार को नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 175 की उपधारा (एक) के तहत् बकाया राशि वसूल करने के लिए वारंट की कार्यवाही की गई। इनमें हाॅटल नटराज लिंक रोड बिलासपुर भवन स्वामी टीएस ठाकुर बकाया राषि वर्ष 18-19, एवं 19-20 कुल बकाया. 2,58,468, हाटल अजीत तेलीपारा रोड बिलासपुर भवन स्वामी सुरजीत कौर वर्ष 18-19, एवं 19-20 कुल बकाया 3,00,495, महेश चौकसे निरंकारी भवन के पास डीपूपारा बिलासपुर बकाया राशि वर्ष 16-17 से 19-20 कुल बकाया राशि रुपए 3,96,795, जसपाल सेठी टेलीफोन एक्सचेंज रोड बकाया राशि वर्ष 16-17 से 19-20 कुल राशि रुपए 3,86,091, मोहम्मद नजीद पिता अब्दुल करीम लिंक रोड बिलासपुर बकाया वर्ष 17-18 से 19-20 कुल राशि रुपए 1,39,752 शामिल हैं। वारंट के बाद सात दिनों के अंदर टैक्स जमा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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