मुंगेली

मुंगेली जिले में धारा 144 लागू, सभी तरह का आयोजन पर 31 मार्च तक लगा प्रतिबंध

मुंगेली {अजीत यादव} । नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु स्वास्थ्यगत स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आपदा प्रबंधन एक्ट की धाराओं की तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। इस दौरान जिले में सभी प्रकार की सभा तथा आयोजन पूर्णतः स्थगित रहेगा।

यह आदेश 31 मार्च या आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डा. भुरे ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू होते ही जिले में स्थित समस्त मंदिर, मस्जिद-मजार, गुरु द्वारा चर्च, बौद्ध विहार तथा अन्य धार्मिक स्थल, मेला, सभा, रैली, धरना इत्यदि में आम नागरिकों एकत्र नहीं हो सकेंगे। धार्मिक पूजा स्थलों मे दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं का प्रवेश आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

सभी धार्मिक पूजा स्थलों पर पूजा आराधना पूर्ववत चलती रहेगी। धार्मिक स्थलों में मौलवी, पुजारी तथा समिति के सदस्यों को कोरोना संक्रमण से बचाने वाले उपायों को अपनाने के आधार पर प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि जारी निर्देशों का उल्लंघन करने का कार्य जो व्यक्ति करेगा वह आपदा प्रबंधन एक्ट में विहित प्रावधानों के तहत दण्ड का भागीदारी होगा।

उन्होंने जारी आदेशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।   

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