मुंगेली

कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से नगर पालिका क्षेत्र मुंगेली का दौरा कर लॉकडाऊन स्थिति का लिया जायजा

मुंगेली { अजीत यादव } । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे और जिले के पुलिस अधीक्षक सीडी टंडन ने संयुक्त रूप से आज दोपहर 2 बजे नगर पालिका क्षेत्र मुंगेली के पड़ाव चौक, गोल बाजार, बस स्टैंड चौक, बालानी चौक, नदी चौक, दाऊपारा चौक आदि स्थानों का दौरा कर कोरोना वायरस की संक्रमण के संबंध में लागू धारा 144 के तहत लॉकडाऊन स्थिति की जायजा लिया।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लॉकडाऊन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिये। इस अवसर पर मुंगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चित्रकांत चाली ठाकुर भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि राज्यशासन के निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सावधानी बरतने के संबंध कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ भुरे ने नगरीय क्षेत्रों में 31 मार्च या आग्रमी आदेश पर्यन्त तक धारा 144 लागू किया है।

इसके अंतर्गत मुंगेली जिले के समस्त नगरी सीमा क्षेत्र के अंर्तगत संक्रमण से बचाव एवं संस्थागत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण मे रखने हेतु राशन दुकानें, मेडिकल स्टोर, पेटोल पंप, गैस एंजेसी, बैंकिंग सेवाएं, बिजली-पानी, मिडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायरब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं, डेलिनीड्स व किराना दुकानें, मिल्कपार्लर, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकान, बेकरी दुकानों को छोड़ अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 31 मार्च या आगामी आदेश पर्यंन्त अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी प्रकार देशी एवं विदेशी शराब दुकानें 23 मार्च से 25 मार्च तक बंद रहेगी। आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियम अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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