मध्य प्रदेश

एमपी में बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों पर लगेगी रासुका

बड़े बदलाव की तैयारी में जुटा माध्यमिक शिक्षा मंडल

भोपाल। मध्य प्रदेश में 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षाओं के पर्चा लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल बड़े बदलाव की तैयारी में है। भविष्य में परीक्षाओं के पर्चा लीक न हो, इसके लिए मंडल सख्त कदम उठाने जा रहा है। अब पर्चा लीक करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही अगले परीक्षा सत्र में बोर्ड परीक्षाओं के पेपर पुलिस थानों की जगह बैंकों में रखे जाएंगे। सीबीएसई परीक्षाओं के पेपर भी बैंकों में रखे जाते हैं। माशिमं कार्यपालिका समिति की बैठक में परीक्षा अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा।

वर्तमान में पर्चा की गोपनीयता भंग करने पर मप्र मान्यता परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 14 के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है, जिससे अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। अब पर्चा लीक करने वालों पर रासुका की कार्रवाई होगी। जिसमें 10 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना भी शामिल है। खास बात यह है कि पर्चा लीक करने वाले शिक्षक एवं अन्य शासकीय कर्मचारियों की समय-सीमा के भीतर बर्खास्तगी होगी। माशिमं के सूत्रों ने बताया कि ंमंडल की कार्यपालिका समिति की बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है। बैठक माशिमं की अध्यक्ष वीरा राणा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें मंडल के सचिव श्रीकांत बनोठ, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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