मध्य प्रदेश

कोरोना काल में जनता पर लगाए गए 56 हजार प्रकरण वापस लेगी सरकार

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने की घोषणा

भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवायजरी के परिपालन में प्रदेश सरकार जनता पर कोरोना काल में लगाए गए 56, 670 प्रकरण वापस लेगी। इस संबंध में केंद्र सरकार की एडवायजरी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने अदालत से प्रकरण वापस लेने की प्रक्रिया जारी कर दी है।
प्रदेश के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी में बताया कि प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने के कारण आम जनों पर धारा 188, 269, 270, 271 भारतीय दण्ड विधान, महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दर्ज सभी आपराधिक प्रकरणों को कोर्ट से वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा गृह विभाग की समीक्षा के दौरान इसके निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पहले लॉकडाउन (20 मार्च 20 से 30 जून 20) में 32,463 प्रकरण धारा 188 आईपीसी में और 669 प्रकरण महामारी अधिनियम अंतर्गत दर्ज किए गए थे। दूसरे लॉकडाउन (13 मार्च 21 से 19 जून 21) में 22,336 प्रकरण धारा 188 आईपीसी में और 1,202 प्रकरण महामारी अधिनियम दर्ज हुए थे। उक्त आपराधिक प्रकरणों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इस बाबत जारी की गयी एडवायजरी को संज्ञान में लेते हुए तथा मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में व्यापक लोकहित में उक्त आदेश जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

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