बिलासपुर

पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी को मिली अग्रिम जमानत

बिलासपुर। छग हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी तथा जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली है। उक्त मामला बहूचर्चित अंतागढ़ से जुड़ा हुआ है।

इस संबंध में जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी व पूर्व विधायक अमित जोगी की ओर से अंतागढ़ मामले में अग्रिम जमानत हेतु हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी जो कुछ समय से लंबित थी। मालूम हो कि बहूचर्चित अंतागढ़ मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की थी।

इस संबंध में रायपुर के पंडरी थाने में दर्ज शिकायत में मंतुराम पवार के अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनित गुप्ता, पूर्व मंत्री राजेश मूणत को भी आरोपी बनाया गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी भी अंतागढ़ मामले में आरोपी हैं। आरोपी बनाए जाने पर उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति अरविंद चंदेल की कोर्ट ने इन्हें अग्रिम जमानत दे दी है।

Back to top button