बिलासपुर

झीरम जांच मामले में शासन की रिट अपील डीबी में भी खारिज

बिलासपुर। उच्च न्यायालय ने शासन की ओर से झीरम जांच मामले में दाखिल रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसके पूर्व याचिका को सिंगल बेंच ने भी खारिज कर दिया था।

इस संबंध में जानकारी के अनुसार शासन की ओर से झीरम जांच आयोग में तत्कालीन सीएम, गृहमंत्री ननकी राम कवर व तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सहित 5 गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने की मांग को लेकर याचिका पेश की गई थी। सीजे पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डीबी ने आज इसे ख़ारिज कर दिया है। इसके पूर्व सिंगल बेंच द्वारा भी इस संबंध में दायर याचिका को खारिज किया जा चुका था। एकल पीठ से खारिज होने पर डीबी में रिट अपील पेश की गई थी।

कांग्रेस की ओर से झीरम कांड में षड्यंत्र उजागर नहीं होने पर विशेष न्यायिक जांच आयोग के समक्ष तत्कालीन सीएम सहित 5 गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराने की मांग की गई थी। आयोग के अध्यक्ष ने जांच व प्रतिपरीक्षण पूरा होने के कारण आवेदन को ख़ारिज कर दिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। डीबी ने आज शासन की रिट अपील को भी ख़ारिज कर दिया है।

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