बिलासपुर

अवमानना नोटिस का नहीं दिया जवाब, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को 26 मार्च को उपस्थित होने वारंट जारी

बिलासपुर। छग आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में कार्यरत नर्सो द्वारा दायर याचिका के निराकरण में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश को निर्धारित समय में पालन नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के विरूद्ध वारंट जारी करते हुए उन्हे 26 मार्च को उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश का 90 दिनों के निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन नहीं करने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर किया है। अवमानना याचिका दायर होने के बाद न्यायालय की ओर से संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब भी नहीं दिया गया। इस पर न्यायालय ने जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हे 26 मार्च को कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।

मालूम हो कि वरीयता एवं पदोन्नति को लेकर सिम्स के कुछ नर्सों ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर किया था इस पर जस्टिस पी सेमकोशी की एकल पीठ ने याचिका निराकृत करते हुए आदेश जारी किया था कि इनके संबंध में तीन माह के भीतर निराकरण किया जावे।

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