मध्य प्रदेश

ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सुधर जाएं! नियमों के उल्लंघन पर दो बार होगा लाइसेंस सस्पेंड, फिर कभी नहीं बनेगा

नियम तोड़ने पर भरना होगा भारी भरकम जुर्माना, परिवहन विभाग और पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

इंदौर। नए यातायात नियमों पर इंदौर में सख्ती शुरू हो गई है। अब कार्रवाई का ऑनलाइन और ऑटोमेटिक सिस्टम लागू कर दिया गया। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने और दुर्घटना के लिए जिम्मेदारों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब यदि किसी चालक का दो बार ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो गया, तो फिर तीसरी बार नहीं बन सकेगा। यानी किसी ने तीसरी बार गलती की तो वह आजीवन वाहन चलाने के लिए अपात्र हो जाएगा।
हाल ही में पहली बार पुलिस ने एक्सीडेंट करने वाले 29 चालकों के एक साथ ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ को अनुशंसा की थी। इसके बाद सभी के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। ये सभी 6 माह के लिए निरस्त किए गए हैं। 6 माह बाद आवेदन देकर ये लाइसेंस फिर से बहाल कराए जा सकते हैं। दो बार ही सस्पेंड लाइसेंस बहाल कराए जा सकते हैं। तीसरी बार अपात्र घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि ये व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन इसे सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कागजों पर ही कार्रवाई होती रही।
‘सारथी’ पोर्टल पर हो रही ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया
आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के ‘सारथी’ पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया हो रही है। जैसे ही एक बार लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है तो पोर्टल पर जानकारी ऑटोमेटिक दर्ज हो जाती है। नियम के हिसाब से दो बार ही लाइसेंस बहाल हो सकेगा, तीसरी बार लाइसेंस नहीं बनेगा। यानी चालक आजीवन वाहन नहीं चला पाएगा।
एमपी में यातायात के नियमों के उल्लंघन पर यह लगेगा अर्थदंड
जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 250 रुपये की जगह 500 रुपये का अर्थदंड लगेगा। इसी तरह सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर 100 रुपये, साइलेंसर काटकर अधिक ध्वनि उत्पन्न् करने पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार मोटरयान अधिनियम 1988 के संशोधन 2019 के अनुरूप निर्धारित अर्थदंड की दर में संशोधन करने जा रही है। इसमें निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने पर 1000 रुपये और दोबारा वही अपराध करने पर 2000 रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा।
इन नियमों का भी करना होगा सख्ती से पालन
– बिना हेलमेट बाइक चलाने पर अर्थदंड के लिए नई धारा जोड़ी गई है। इसके तहत बाइक चालक या पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सुरक्षा के उपायों का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये अर्थदंड व तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
– हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र में हार्न का प्रयोग करने पर पहली बार में एक हजार और उसके बाद दो हजार रुपये का अर्थदंड देना होगा।
– एंबुलेंस सहित आपातकालीन वाहनों को गुजरने देने में विफलता पर दस हजार रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा।
– बीमा न कराने और वाहन चलाने या चलवाने पर दो हजार और दोबारा वही अपराध करने पर चार हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा।
– वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर पहली बार में अर्थदंड की दर पहले की तरह परिवहन यान के मामले में तीन हजार और गैर परिवहन यान पर एक हजार रुपये ही रहेगी, लेकिन दोबारा अपराध करने पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा।

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