मध्य प्रदेश

दिग्विजय सिंह पर 8 साल बाद कोर्ट में दर्ज हुआ मानहानि का केस, कांग्रेस-बीजेपी में छिड़ी जुबानी जंग

कांग्रेस बोली बीजेपी वापस लेगी, नरोत्तम बोले- ऐसा बोलते ही क्यों हैं कि मानहानि की नौबत आए

भोपाल। मप्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह पर एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से साल 2014 में दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर मानहानि का यह परिवाद दायर किया गया था। इस मामले में 8 साल बाद मामला दर्ज हुआ है। दिग्गी पर केस दर्ज होते ही बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है।

दिग्विजय सिंह जब भी कुछ कहते हैं उनके पास उसके प्रूफ होते हैं : पीसी शर्मा

दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मामला दर्ज होने के मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह जब भी कुछ कहते हैं उनके पास उसके प्रूफ होते हैं। ये अच्छा हुआ कि मामला न्यायालय में आ गया है। वहां प्रूफ देकर वो साबित कर देंगे कि किस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष ने उस समय काम किया था। इसके पहले भी सीएम ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का दावा लगाया था, उस समय उसे वापस लेने की स्थिति बन गई थी। मैं समझता हूं कि कोर्ट में इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि असल में इस समय भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह के हाथ में पूरे देश की कमान है। जिस तरह से मप्र में 370 किलोमीटर की पदयात्रा में सफलता मिली है, उससे बीजेपी ड़री हुई है। इसलिए वो सोच रहे हैं, इन्हें डरा दें, कोर्ट में घसीट लें, इससे कुछ नहीं होना है। इनको कोर्ट में ये मामला वापस लेना पड़ेगा। ये डर के मारे वापस ले लेंगे। बीजेपी और वीड़ी शर्मा की मुश्किलें बढ़ेंगी।

गृहमंत्री बोले- दिग्विजय ऐसा बोलते ही क्यों हैं कि मानहानि की नौबत आए

दिग्विजय सिंह के ऊपर मामला दर्ज होने के मामले पर गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जिससे यहां तक नौबत आए और न्यायालय को बीच में आना पड़े। और वो लगातार इस तरह का बोलते हैं, जिससे किसी के मन को ठेस लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय ऐसा बोलते ही क्यों हैं कि मानहानि की नौबत आए।

दिग्विजय सिंह ने व्यापमं मामले में लगाया था वीडी शर्मा पर आरोप

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया को दिए बयान में विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ यह आरोप लगाए थे कि विष्णु दत्त शर्मा जो एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया है। मीडिया में आई खबरों के बाद विष्णु दत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था। श्री पाराशर ने बताया कि दिग्गी के आरोपों से व्यथित होकर विष्णु दत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर कर सबूत पेश किए थे। इसको लेकर सोमवार यानि 5 दिसंबर 2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल विधान महेश्वरी ने धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर समन जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब दिग्विजय सिंह को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत लेनी होगी। इस मामले की सुनवाई 11 जनवरी 2023 को तय की गई है।

Back to top button