मध्य प्रदेश

हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद ऑनलाइन गेम्बलिंग एक्ट के लिए हुई टास्क फोर्स की बैठक

एक्ट के प्रारूप पर हुई चर्चा, फाइनल ड्राफट तैयार करने फिर होगी 4 मई को बैठक

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फ़ोर्स द्वारा गुरुवार की बैठक में प्रदेश के लिए नवीन सार्वजनिक धूत अधिनियम (पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट- 2023) के प्रथम ड्राफ़्ट को तैय्यार किया गया। उक्त प्रारूप में ऑनलाइन गैम्ब्लिंग के विरुद्ध प्रावधानों को शामिल किया गया है। 4 मई 2023 को टास्क फ़ोर्स की नियत अंतिम बैठक में नवीन अधिनियम के प्रारूप को राज्य सरकार को अनुशंसा करने को लेकर अंतिम रूप दिया जाएगा।
मप्र हाईकोर्ट जबलपुर की फटकार के बाद राज्य सरकार के अफसरों ने आनलाइन गेम्बलिंग एक्ट तैयार करने को लेकर मुहिम शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने एक माह पहले की सुनवाई में गेम्बलिंग एकट का प्रारूप पेश करने या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहने और अगली बार से गृह विभाग के प्रमुख सचिव व अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेशी पर उपस्थित होने की चेतावनी दी थी। जिसके बाद सरकार के अफसरों ने अनुरोध करके एक माह का अतिरिक्त समय मांग लिया था। यह समय सीमा भी 15 मई तक पूरी होने जा रही है। जिसके बाद सरकार के अफसरों ने आनलाइन गेम्बलिंग एक्ट की तैयारी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को मप्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिसमें एक्ट के प्रस्तावित प्रारूप पर मंथन हुआ। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1876 लागू है। मप्र हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद उक्त अधिनियम के स्थान पर नवीन सार्वजनिक जुआ अधिनियम 2023 (ऑनलाइन गैम्ब्लिंग के विरुद्ध प्रावधानों सहित) तैय्यार करने की दिशा में टास्क फ़ोर्स की अंतिम मीटिंग 4 मई 2023 को नियत की गई है। जिसमें एक बार फिर एक्ट को लेकर विचार विमर्श के बाद फाइनल प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके बाद टास्क फ़ोर्स द्वारा अपनी अनुशंसाएं 15 मई 2023 तक हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दी जाएंगी।

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