मध्य प्रदेश

बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में फ्लोटिंग रेस्‍टोरेंट निर्माण पर रोक : एनजीटी ने भोपाल नगर निगम पर लगाया एक करोड़ का जुर्माना

भोपाल। भोपाल के बड़े तालाब में नियम विरुद्ध फ्लोटिंग रेस्टारेंट निर्माण की अनुमति देने पर भोपाल नगर निगम पर कार्रवाई हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही निर्माणाधीन स्ट्रक्चर को तोड़ कर पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए हैं।

भोपाल की लाइफ लाइन भोजवेटलैंड पर नियम विरुद्ध फ्लोटिंग रेस्टोरेंट निर्माण शुरू करने पर सामाजिक कार्यकर्ता राशिद नूर खान ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। सितंबर 2022 में दायर याचिका में वेटलैंड नियम के विरुद्ध बड़े तालाब में स्थाई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था। जबकि नियमानुसार वेटलैंड के 50 मीटर के दायरे में निर्माण नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता के वकील हर्षवर्धन तिवारी ने बताया कि नगर निगम की अनुमति पर एमपी पर्यटन विभाग जेट्टी का निर्माण करा रहा था।

एनजीटी में नगर निगम ने नियमों के अनुसार निर्माण होने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि फ्लोटिंग रेस्टारेंट नहीं अस्थाई जेट्टी का निर्माण किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने नगर निगम से सभी अनुमति और निर्माण संबंधी जारी नक्शे की कॉपी मांगी, लेकिन नगर निगम नहीं दिखा सका। इस पर कोर्ट ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने की सख्त टिप्पणी करते हुए नगर निगम पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इस राशि को मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कट्रोल बोर्ड के पास जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने 6 माह के अंदर निर्माणाधीन स्ट्रक्चर को तोड़ कर पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए। खास बात यह है कि कोर्ट ने अवैध निर्माण को तोडऩे की जिम्मेदारी नगर निगम को ना देकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी।

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