मध्य प्रदेश

अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी की चुनाव याचिका खारिज

कोर्ट ने एक मार्च से गवाही कराने के दिए आदेश

ग्वालियर। हाई कोर्ट ने अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ लगाई गई चुनाव याचिका 2018 के चुनाव के खिलाफ है। उन्होंने 2018 के निर्वाचन से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव जीता है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाए। जबकि याचिकाकर्ता लड्डूराम कोरी का कहना था कि भले ही 2020 में जज्जी ने दोबारा चुनाव जीता है, पर यह चुनाव फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लड़ा था, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य है। इस पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एक मार्च से चुनाव याचिका में गवाही शुरू करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपने गवाहों को न्यायालय में सुबह 11 बजे मौजूद रखें।

दरअसल, वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार लड्डूराम कोरी ने जजताप सिंह जज्जी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है, यह याचिका 2019 से लंबित है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संगम जैन ने तर्क दिया कि इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। इन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा है, इसलिए इनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब आज मंगलवार को इस याचिका में फैसला सुना दिया।

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