मध्य प्रदेश

प्रदेश में 800 नवनियुक्त शिक्षकों ने अब तक नहीं दी ज्वाइनिंग

10 मई के बाद नियुक्ति के आदेश हो जाएंगे निरस्त, फिर प्रतीक्षा सूची से होगा चयन

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं के लगभग आठ हजार नवनियुक्त शिक्षकों के लिए विगत 30 मार्च को नियुक्ति आदेश जारी किए थे। नवनियुक्त शिक्षकों को 15 दिन की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश थे। इसके बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को पुन: 27 अप्रैल तक कार्यभार ग्रहण करने के लिए अवसर दिया गया था।
तय समय सीमा बीतने के बावजूद अभी भी करीब 800 नवनियुक्त शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। जिसके बाद एक बार फिर विभाग ने उन्हें अंतिम रूप से सूचित किया है कि यदि वे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 मई कर लें, नहीं ता उनके आदेश निरस्त हो जाएंगे। इसके बाद उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से चयनित करने की कार्यवाही की जाएगी।
प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नवनियुक्त शिक्षकों के लिए जारी नियुक्ति आदेश में 15 दिन की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश थे। इसके बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके पदांकित जिले में 27 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करने के लिए अंतिम रूप से सूचित किया गया था। श्रीवास्तव ने बताया कि कतिपय नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा आज तक भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसे समस्त नवनियुक्त शिक्षक, जिन्होंने 27 अप्रैल तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और न ही उनके द्वारा ज्वाइनिंग की समय-सीमा में वृद्धि की अनुमति प्राप्त की गई है, उन्हें अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि यदि वे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वे 10 मई 2023 तक शासकीय कार्य दिवस में लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल में विलंब के कारण सहित अभ्यावेदन के साथ उपस्थित हों।

चयन प्रक्रिया से होंगे बाहर

आयुक्त लोकशिक्षण ने बताया कि 10 मई तक उपस्थित न होने वाले नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माने जाएंगें एवं तत्पश्चात उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक, जिनके नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उन्हें विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 के लिए जारी विज्ञापन दिनांक 26 नवंबर 2022 के क्रम में जारी चयन प्रक्रिया में भी शामिल नहीं किया जाएगा।

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