बिलासपुर

नागरिकता संशोधन कानून का जिला अधिवक्ता परिषद ने किया समर्थन, कहा- विध्नसंतोषी फैला रहे हैं भ्रम

बिलासपुर। जिला अधिवक्ता परिषद बिलासपुर इकाई द्वारा द्वारा 23 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून जो कि राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होकर कानून बन चुका है के समर्थन में नेहरू चौक बिलासपुर में प्रदर्शन किया गया। जिसमें उक्त एक्ट  में किए गए कानूनी प्रावधान के बारे में बताया गया। इसके कानूनी प्रावधानों के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो सालों से भारत में शरणार्थी रूप में रहे हैं और नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर थे को विधिवत  नागरिकता देने का प्रावधान है।

एक्ट के संबंध में भारत के कुछ विध्नसंतोषी लोग कई प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, जबकि यह एक्ट नागरिकता देने वाला है किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है। इस एक्ट से भारत के 135 करोड़ नागरिकों को कोई मतलब नहीं है, जो सालों से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं उन्हें नागरिकता देने का न्याय प्रिय एवं स्वागत योग्य ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जिसका पूर्ण समर्थन आज किया गया। इसमें मुख्य रूप से अधिवक्ता परिषद के महामंत्री अखिलेश साव, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अरुण सिंह, संयोजक राकेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष विश्वजीत खानविलकर, महामंत्री उपासना मेहता, अन्नपूर्णा तिवारी, श्रीमती शोभा कश्यप व अधिवक्ता संजीव पांडे, कुलदीप शर्मा, सिद्धार्थ राठौर आदि उपस्थित थे।

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