रायपुर

लो आ गया संविलियन का आदेश, संयुक्त संचालक को किया गया अधिकृत

रायपुर। पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के संदर्भ में आदेश जारी हुआ है, जिसके मुताबिक अब संविलियन का कार्य संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा किया जाएगा। सभी जिला शिक्षाधिकारियों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रस्ताव संयुक्त संचालक कार्यालय में भेजने को कहा गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सौरभ कुमार द्वारा एक आदेश 31 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। इसमें पंचायत एवं नगरीय निकाय के शिक्षकों के संविलियन के संदर्भ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संविलियन का कार्य 1 जनवरी 2020 की स्थिति में किया जाना है। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवाएं 8 वर्ष या उससे अधिक की हो चुकी है उन्हें चरणबद्ध ढंग से संविलियन किया जाना है।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि नवीन संयुक्त संचालक कार्यालय स्थापित हो जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेवा और पदोन्नति के लिए संयुक्त संचालक अधिकृत हैं ऐसे में संविलियन का कार्य संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा किया जाएगा। जिला पंचायत को मुख्य कार्यपालन अधिकारी सभी जिला शिक्षाधिकारी, सभी नगर निगम आयुक्त, नगर पंचायत व नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संदर्भ में प्रस्ताव संभागीय संयुक्त संचालक को भेजने को कहा गया है।

वरिष्ठता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 8 जनवरी 2020 को किया जाएगा, फिर 13 जनवरी को अंतिम प्रकाशन होगा। इसी दिन जिला पंचायत को इसे भेजना होगा। जिला पंचायत में 14 जनवरी को वरिष्ठता सूची का प्रकाशन और दावा-आपत्ति का समय दिया गया है। दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 20 जनवरी निर्धारित है। 21 जनवरी को अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाश किया जाएगा। 27 जनवरी तक जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जानकारी संयुक्त संचालक कार्यालया को जानकारी भेजा जाना है। 28 जनवरी को संविलियन का आदेश संयुक्त संचालक करेंगे।

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