मध्य प्रदेश

शिवराज का मास्टर स्ट्रोक: लाड़ली बहना योजना

5 मार्च को लॉन्च होगी एक करोड़ महिलाओं को हर महीने एक हजार देने की योजना

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें लाड़ली बहना योजना को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी को पूरे प्रदेश में यह योजना लागू करने की घोषणा की थी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने योजना के लिए पात्रता शर्तों और अन्य जानकारियों को अंतिम रूप दे दिया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि योजना में हर वर्ग और हर जाति की महिला को लाभ मिलेगा। 23 से 60 साल उम्र की करीब एक करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस पर पहले साल दस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। शिवराज ने कहा कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को 600 रुपये वृद्धावस्था पेंशन के तौर पर मिलेगी। सरकार अपनी तरफ से चार सौ रुपये मिलाएगी और इस तरह उनके बैंक खाते में भी एक हजार रुपये प्रतिमाह डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बहनें इस पैसे का उपयोग परिवार को सशक्त करने और उसकी बेहतरी के लिए करेंगी। योजना के लिए राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग होगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के भुगतान की स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र के लिए संबंधित नगरीय निकाय के सीएमओ होंगे। योजना को पांच मार्च को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, होली और रंगपंचमी के बाद आवेदन लेने के लिए 15 मार्च से वार्ड, नगर पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। गांव में आवेदन फार्म भरवाने के लिए टीमें भेजी जाएंगी। मार्च-अप्रैल में आवेदन भरने का काम पूरा हो जाएगा।

पात्रता के लिए यह होंगी शर्तें

मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो। विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। एक जनवरी 2023 को 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष से कम हो।

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ

जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता है। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/ स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में कार्यरत हो या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हो। हालांकि, मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हों। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/संचालक/सदस्य हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उप-सरपंच को छोडक़र) हो। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो। परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से हैं।

ऐसे कर सकेंगे आवेदन

लाड़ली बहना योजना में आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इसके लिए आवेदन प्रपत्र कैम्प, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध होंगे। इन आवेदनों की जानकारी को कार्यालय अधिकारी द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। इसकी पावती एसएमएस/ व्हाट्सअप द्वारा हितग्राही को दी जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यह दस्तावेज होना अनिवार्य है

आवेदन करने वाली महिला के परिवार का समग्र आईडी दस्तावेज, स्वयं की समग्र आईडी दस्तावेज और स्वयं का आधार कार्ड देना होगा। साथ ही आवेदक महिला को कार्यालय पर उपस्थित होना होगा, जिससे उनका लाइव फोटो लिया जा सके और ई-केवायसी किया जा सके

समिति करेगी शिकायतों का निराकरण

आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसकी जांच कर अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र, नगर परिषद एवं नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में अलग-अलग अधिकारियों को अधिकृत किया जाएगा। सूची प्रकाशित होने के 15 दिवस में अपनी आपत्ति आवेदक को देनी होगी।

पात्रता की रैंडम जांच का प्रावधान

योजना में राज्य स्तर पर रैंडम चयन कर आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी। सभी आपत्तियों के समयसीमा में जांच के बाद पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर मुख्य कार्यालय अधिकारी, जनपद पंचायत/ सीएमओ, नगरीय निकाय/ आयुक्त, नगर निगम द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जाएगी। सूची का प्रिंटआउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर भी चस्पा किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की सूची भी पोर्टल पर अलग से प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।

पहले साल में एक करोड़ महिलाएं होंगी लाभान्वित

अधिकारियों के मुताबिक योजना का लाभ पहले साल में एक करोड़ महिलाओं को मिलेगा। इस पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। अगले साल से हितग्राही महिलाओं की संख्या में औसत तीन लाख की बढ़ोतरी होगी। पहले साल तो दस महीनों की राशि मिलेगी यानी हर महिला को अगले साल मार्च तक दस-दस हजार रुपये। अगले साल से हर साल हर लाड़ली बहना को 12 हजार रुपये सालाना प्राप्त होंगे।

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