मध्य प्रदेश

भाजपा के पूर्व विधायक के अमर्यादित बोल : अरुण भीमावत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा ‘नामर्द’

दिग्विजय सिंह पर भाजपा से सांठगांठ कर कांग्रेस सरकार गिराने का आरोप भी लगाया, कांग्रेस विधायक बोले- उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा

शिवपाल सिंह, शाजापुर। मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव क़रीब 4 महीने बाद होना है। लेकिन, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं दोनों ही प्रमुख दलों कांग्रेस एवं बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। यही नहीं, इन आरोप प्रत्यारोप में नेताओं की भाषाएं भी अमर्यादित होने लगी हैं। ऐसे ही बिगड़े बोल शाजापुर के पूर्व भाजपा विधायक अरुण भीमावद के सामने आएं हैं। दरअसल, शाजापुर जिले के पोलायकलां में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ‘नामर्द’ नेता बता दिया, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर भाजपा से सांठगांठ कर कांग्रेस सरकार को गिराने का आरोप भी लगा दिया।

अपने संबोधन में भाजपा के पूर्व विधायक अरुण भीमावद ने क्या कहा

हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया, इस सरकार को गिरना चाहिए। कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया जो “नामर्द”, जो कांग्रेस का नेता था, उस समय उनको भगवान ने सद्बुद्धि दी वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, इससे हमारी भावनाएं भी बढ़ी। ईश्वर ने हमारी बातों को सुना, जनता की आवाज को सुना, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना, तो दिग्विजय सिंह का भी मन कहीं ना कहीं जो वहां प्रताड़ित था, उन्होंने भी फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुणाल चौधरी को चेतावनी देता हूं, “तू कितना ही घूम ले इस विधानसभा में अब तेरी दाल गलने वाली नहीं हैं।”

कांग्रेस का पलटवार : विधायक कुणाल चौधरी बोले- बीजेपी नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ा

भाजपा विधायक के बिगड़े बोल पर विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि शाजापुर जिले के अकोदिया की ऐतिहासिक सभा जिसमें किसानों, गरीबों और मजदूरों ने भाग लिया उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक संतुलन बिगड़ चुके हैं। जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मानसिक दिवालियापन को बताता है। जिस तरीके के शब्दों का चयन सीनियर लीडर्स के प्रति किया गया, मुझे लगता है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

कुणाल चौधरी ने सिंधिया से किया सवाल…

विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि जब सिंधियाजी के प्रति इस तरह के भाव हैं तो हमारे प्रति क्या भाव होंगे, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है।’  उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया और कहा पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के आपको “नामर्द” नेता कह रहे हैं। इस आरोप पर सिंधियाजी क्या कहना चाहते हैं? उनके समर्थक क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार से उनकी यह इज्जत है या बे-इज्जती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब जवाब दें!

अरुण भीमावद पर दर्ज हैं एक दर्जन से ज्यादा अपराध

कोर्ट में पुलिस द्वारा पेश किए गए अरुण भीमावद के अपराधिक रिकार्ड के अनुसार भाजपा के पूर्व विधायक अरुण भीमावद पर जिले में धोखाधड़ी, बलवा, आगजनी एवं मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में एक दर्जन से ज्यादा अपराध दर्ज हैं। अरुण भीमावद पर प्रथम श्रेणी कोर्ट द्वारा अगस्त 2012 में भादंवि की धारा 420, 463, 464, 465, 467, 468, 471, 475, 120 (बी), 149 में  प्रकरण दर्ज हुआ था। भीमावद के खिलाफ़ शाजापुर के बहुचर्चित और हाईप्रोफाइल ‘ज़मीन काण्ड’ में MP/MLA जिला कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ़ हाईकोर्ट इंदौर में क्रिमिनल अपील भी रजिस्टर्ड हो गई है। यह केस हाईकोर्ट इंदौर से अब प्रधान हाईकोर्ट जबलपुर की मुख्यपीठ को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्यपीठ के विद्वान दो जज (न्यायमूर्ति) फ़ैसला करेंगे।

अरुण भीमावत पर दर्ज अपराध एक नजर में

  • अपराध क्रमांक 167/95 के अंतर्गत भादवि की धारा 147, 148, 341, 336, 427 के अंतर्गत बलवा एवं आगजनी का मुकदमा दर्ज है।
  • अपराध क्रमांक 110/99 के अंतर्गत भादवि की धारा 341 में मुकदमा दर्ज है। सीजेएम कोर्ट द्वारा इस मामले में आरोपी अरूण भीमावद को अर्थदंड की सजा भी दी गई है।
  • अपराध क्रमांक 250/99 के अंतर्गत भादवि की धारा 353, 448, 343, 34 में शासकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज है।
  • अपराध क्रमांक 580/2001 के अंतर्गत भादवि की धारा 188, 34 में मुकदमा दर्ज है। इस मामले में कोर्ट द्वारा उन्हें अर्थदंड की सजा दी गई है।
  • अपराध क्रमांक 601/2002 के अंतर्गत भादवि की धारा 353, 147, 148, 336, 436 में मुकदमा दर्ज हैं।
  • अपराध क्रमांक 606/2002 के अंतर्गत भादवि की धारा 147, 148, 341, 435, 427, 353, 332, 336, में मुकदमा दर्ज है।
  • अपराध क्रमांक 607/2002 के अंतर्गत भादवि की धारा147, 148, 436, 353 में शासकीय कार्य में बाधा व बलवा का मुकदमा दर्ज है।
  • अपराध क्रमांक 609/2002 के अंतर्गत भादवि की धारा 147, 148, 341, 336, 353, 332, 427 में भी शासकीय कार्य में बाधा व बलवा का मुकदमा दर्ज है।
  • अपराध क्रमांक 335/2018 के अंतर्गत युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष से मारपीट भादवि की धारा 323, 294, 506 का केस भी स्पेशल कोर्ट इंदौर में लंबित है।
  • अपराध क्रमांक 175/2019 के अंतर्गत शाजापुर लालघाटी थाने में हिंदू जागरण मंच जिलाध्यक्ष से मारपीट का प्रकरण भादवि की धारा 323, 294, 506 में दर्ज है।
Back to top button