पेण्ड्रा-मरवाही

डीएम शिखा राजपूत ने की जिले की सीमाओं को सील, विस्तृत आदेश जारी

पेंड्रा (अमित रजक)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिखा राजपूत ने कोरोना के बचाव और नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जिले की सीमा को 31 मार्च तक के लिए सील किए जाने का आदेश जारी किया है।

छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू हो गई है। आज कलेक्टर एवं दंडाधिकारी ने जारी अपने आदेश में कहा कि जिले में समस्त शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी व कर्मचारी अपने घरों में रहकर सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे लेकिन मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सकेगा।

जिले की सभी परिवहन सेवाएं निजी बस, टैक्सी, आटो रिक्शा आदि बंद हैं। केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए वाहनों की अनुमति दी जा रही है। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी व्यवसाय बंद रहेंगे। निर्माण कार्यों को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन के स्थल भी बंद रहेंगे।

सभी नागरिक अपने घरों पर रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं के लिए कम से कम बाहर निकलेंगे और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। इस आदेश में किन-किन व्यवसायों को छूट दी गई है इसका भी उल्लेख है।

Back to top button