मध्य प्रदेश

4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सजा दिलाने की अधिवक्ता ने ली जिम्मेदारी

'नारी शक्ति एक नई पहल' संस्था की संस्थापक हैं डॉ नूपुर धमीजा

सिंगरौली। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एवं नारी शक्ति एक नई पहल संस्था की संस्थापक डॉ नूपुर धमीजा को जैसे ही सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की जानकारी प्राप्त हुई तो उनके द्वारा नारी शक्ति एक नई पहल फाउंडेशन जिला सिंगरौली की जिलाध्यक्ष किरण सिंह को तत्काल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी प्राप्त कर संस्था को भेजने के लिए कहा गया। जिस पर सिंगरौली जिला अध्यक्ष किरण सिंह के निर्देश पर सिंगरौली लाइजनिंग ऑफिसर विनोद सिंह एवं शशि पाल सिंह के द्वारा पीड़ित परिवार के घर जाकर पीड़ित परिवार से संपर्क कर घटना की पूरी जानकारी ली गयी।

पीड़ित परिवार ने संस्था के नाम एप्लीकेशन देते हुए संस्था से आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाए जाने का सहयोग मांगा जिसके बाद नारी शक्ति एक नई पहल संस्था की संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता डॉ नूपुर धमीजा ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए निशुल्क कानूनी सहायता देने का फैसला किया है और जिसमें संस्था की ओर से जिला न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के लिए संस्था की ओर से निशुल्क एडवोकेट पीड़ित परिवार को दिए जाने का फैसला किया गया। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक संस्था के द्वारा नि: शुल्क रूप से पीड़ित परिवार की लड़ाई लड़ी जाएगी एवं न्याय दिलाया जाएगा।

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