रायपुर। छत्तीसगढ़ के यश्स्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकायों की संपत्तियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की संपत्तियां अब फ्री होल्ड होंगी। अभी तक संपत्तियां लीज में दी जाती थी। सीएम ने लेआउट पास करने के अधिकार भी नगर निगमों को दे दिया है। अब नागरिकों को दो कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अब गजेटेड अधिकारी होंगे।
सोमवार को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम भूपेश ने निकायों की संपत्ति को फ्रीहोल्ड का फैसला किया है। सीएम ने भवन आदि का लेआउट पास करने का अधिकार भी नगर निगमों को देने के निर्देश दिए हैं, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। अभी तक लोगों को प्लाट के लेआउट के लिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी।
सीएम बघेल ने समीक्षा बैठक में निकायों में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को राजपत्रित अधिकारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। निकायों में पदस्थ सीएमओ लेवल के अधिकारी अब गैजेट अफसर होंगे। अब तक निगम में पदस्थ आयुक्त ही गजेटेड अफसर की श्रेणी में होते थे। सीएम की घोषणा के बाद सीएमओ लेवल के अधिकारी भी गजेटेड अफसर बन जाएंगे।
सीएम भूपेश ने प्रदेश के डॉक्टरों पर सख्त दिखे। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि मरीजों को केवल जेनेरिक दवाइयां ही लिखें। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ब्रांडेड दवाई लिखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी., आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डॉ. अयाज तंबोली, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संचालक जय प्रकाश मौर्य, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे आदि उपस्थित रहे।