रायपुर

संयुक्त संचालक शिक्षा को भर्ती, पदोन्नति, मकान लोन, अनुकम्पा सहित अनेक अधिकार

रायपुर। संयुक्त संचालक शिक्षा को नया सेटअप दिए जाने के बाद प्रशासनिक अधिकार भी अब कई तरह के दिए गए हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के भर्ती और पदोन्नति के अलावा स्थानांतरण भी हो सकेगा। मकान और प्लाट खरीदने के लिए लोन, अवकाश स्वीकृति, अनुकम्पा नियुक्ति, सेवा पुस्तिका जैसे उन कामों का निपटारा यहां से होगा, जिसके लिए रायपुर का चक्कर काटना पड़ता था।

संयुक्त संचालक शिक्षा का सेटअप 56 से कम कर 28 किया गया तब ऐसा लग रहा था कि संयुक्त संचालक कार्यालय का अस्तित्व अब नहीं के बराबर होगा लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव एआर खान द्वारा 13 नवंबर को जारी एक आदेश में संयुक्त संचालक को अब क्या अधिकार और उनके दायित्व क्या होंगे इसका विस्तार से व्याख्या किया गया है। कुल 52 बिन्द़ुओं में अधिकार दिए गए हैं। जिसमें नियुक्ति व पदोन्नति पहले क्रम पर है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह कार्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार किया जाएगा। इसके बाद स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है जो सबसे महत्वपूर्ण है।

चिकित्सा अवकाश के संबंध में यह बताया गया है कि जिनका वह नियुक्ति प्राधिकारी होगा ये सब मामले जेडी देखेंगे। इसके अलावा वेतन निर्धारण, अवकाश का अधिकार, पेंशन प्रकरण, प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान करना हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल के संबंध में, अनुकम्पा नियुक्ति सेवा पुस्तिका का संधारण सहित कुल 52 अधिकारों का उल्लेख इस परिपत्र में है।

इसके अलावा शिक्षा विभाग में कार्यरत द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अब घर बनाने के लिए प्लाट, उसमें निर्माण तथा भवन खरीदने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए अब संभाग स्तर पर ही संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय से उन्हे अनुमित मिल जाएगी। ऐसा संभव हुआ है संभाग के संयुक्त संचालकों को नए सिरे से अधिकार व दायित्व देने संबंधी अधिकार दिए जाने से।
मालूम हो कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 13 नवंबर को अवर सचिव एआर खान के हस्ताक्षर से पांच पेज का एक आदेश जारी कर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय के लिए अधिकार व दायित्व को नए सिरे से निर्धारित किया गया है। संयुक्त संचालक कार्यालय के अधिकार को कुल 52 प्रकारों में विभाजित किया गया है जिसमें विस्तृत रूप से अधिकारों व कार्य दायित्व का विवरण दिया गया है।

इसी के 41 वें क्रमांक में इस बात को दर्शाया गया है कि संभाग स्तर पर जिलों के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को भवन, प्लाट के क्रय अथवा निर्माण की अनुमति अब जेडी शिक्षा विभाग कार्यालय से दी जा सकेगी। जेडी कार्यालय के पास यह अधिकार होने से अब व्याख्याता अथवा उससे उपर स्तर के लोगों को यहीं से अनुमति मिल जाएगी।

साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा भाग के प्रशासनिक अधिकार एवं दायित्व को लेकर नए आदेश जारी करते हुए पूर्व की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है। स्कूलों की सामान्य मानिटरिंग से लेकर सेवा निवृत होने वाले शिक्षकों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य अब जेडी कार्यालय से हो सकेंगे। यही नहीं निजी स्कूलों के संबंध में शिकायत व जांच की मांग भी अब पालक इस कार्यालय में जाकर कर सकेंगे क्योंकि निजी स्कूलों में किसी मामले की जांच का अधिकार भी जेडी कार्यालय के पास होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए देखें आदेश

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