गरियाबंद । वन परिक्षेत्र पाण्डुका द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,50,51 एवं वन्यप्राणी संरक्षण संसोधित अधिनियम 2002 की धारा 2-16(क)(ग),2-20 के तहत अपराधी भवानी पिता बरातू कंवर ग्राम गायडबरी एवं अन्य 5 अभियुक्त को जेल दाखिला कराया गया। 18 जुलाई 2020 को आरोपियों द्वारा एक नर चीतल वयस्क को मारकर उसका मांस बनाकर आपस में बांट लिया था।
जिसकी सूचना मुखबिर के माध्यम से मिलने पर वनमण्डाधिकारी मयंक अग्रवाल के मार्गदर्शन में टीम बनाकर अपराध में शामिल व्यक्ति भवानी दीवान से पूछताछ किया गया व उनके निशानदेही पर घटनास्थल से चीतल का खाल बरामद किया गया व उनके साथ अभियुक्त आत्मा राम दीवान की बाड़ी से खुदाई कर चीतल का सींघ व मुंडी बरामद किया गया। अपराध में शामिल अभियुक्त में लाल सिंह पिता बिसहत दीवान, घनश्याम पिता शत्रुहन गोंड़, टिकेश पिता अमरसिंह गोंड़, भागवत पिता स्व धनसिंह गोंड़,निवासी ग्राम गायडबरी थाना छुरा जिला गरियाबंद, अपराध क्रमांक 12434/13 दिनांक 19.07.2020 पंजीबद्ध कर आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल दाखिला कराया गया।
उक्त कार्यवाही में परिक्षेत्र अधिकारी पाण्डुका संजीत मरकाम,धर्मेन्द्र निराला (वनरक्षक पोंड) लोकेश श्रीवास (वनरक्षक) सांकरा फिरोज खान ,घनश्याम ध्रुव डिगेश्वर ठाकुर, नेहरू ध्रुव, अजय चेलक, भीखम दीवान उपवनक्षेत्रपाल सखाराम नवरंगे एवं टी. आर. वर्मा आदि का योगदान सराहनीय रहा।