सड़क पर गाय, भैंस सहित अन्य मवेशी, हाईकोर्ट ने सभी निगमों को पक्षकार बनाने का दिया आदेश
बिलासपुर। नेशनल हाइवे सहित सड़कों में मवेशियों के विचरण करने तथा इसके कारण होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर पेश जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद रखा है।
बिलासपुर निवासी संजय रजक ने गाय, भैंस सहित अन्य मवेशियों के सड़क में आने से होने वाले दुर्घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है अधिकांश दुर्घटनाएं गाय, भैंस सहित अन्य मवेशियों के कारण हो रहीं हैं। इससे जनहानि के साथ मूक मवेशी भी मर रहे। राज्य शासन द्वारा गोठान बनाने के बाद भी स्थिति में सुधार नही हो रहा है।
गुरुवार को याचिका में सीजे की डीबी में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं को आवश्यक पक्षकार बना कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।