नई दिल्ली

AAP नेता सिसोदिया को कोर्ट ने नहीं दी राहत, न्यायिक हिरासत की अवधि 22 फरवरी तक बढ़ाई

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AAP नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी की सुनवाई तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने फैसला सुनाते हुए AAP नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी। आपको बता दें कि पिछले ही हफ्ते AAP नेता ने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।

इससे पहले, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाला मामले में वरिष्ठ AAP नेता मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत जमानत और हिरासत पैरोल आवेदन पर अपना विरोध जताया था। मनीष सिसोदिया द्वारा नियमित जमानत और हिरासत पैरोल की  दायर आवेदनों के जवाब में CBI ने विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष अपनी दलीलें पेश की और उन्हें खारिज करने का आग्रह किया था। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक साझा जवाब दाखिल किया और दोनों आवेदनों को खारिज करने का अनुरोध किया।

किस मामले में गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिसंबर, 2023 को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए सिसोदिया की समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर कुछ थोक वितरकों द्वारा 338 करोड़ रुपये के अप्रत्याशित लाभ के जांच एजेंसियों के दावों का अस्थायी रूप से समर्थन किया था।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मामलों में मनीष सिसोदिया को आरोपी ठहराते हुए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को सही ठहराते हुए कहा था कि नीति का उद्देश्य शहर के राजस्व को बढ़ाना है।

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