राजस्थान

भजनलाल सरकार ने नया फरमान जारी करते हुए राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में जींस-टी शर्ट पर बैन लगा दिया

 जयपुर
 राजस्थान में भजनलाल सरकार लगातार नए-नए फैसले ले रही है। इसी कड़ी में अब भजनलाल सरकार ने नया फरमान जारी करते हुए राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में जींस-टी शर्ट पर बैन लगा दिया है। सरकारी कर्मचारी अब दफ्तरों में जींस-टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। अगर आदेश की अवहेलना की तो कर्मचारियों पर एक्शन होगा।

दरअसल, मुख्य सचिव सुधांश पंत ने 27 मार्च को सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग में निर्देश दिए थे कि सरकारी दफ्तरों में जींस, टी शर्ट और अन्य अशोभनीय वेशभूषा का उपयोग नहीं किया जाएं। सीएस के निर्देश पर अब जीएडी संयुक्त सचिव नीतू राजेश्वर ने राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में जींस-टी शर्ट पर रोक लगाने के आदेश दिए है।

जानिए जीएडी का आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यालयों में गरिमापूर्ण पोशाक के साथ आना सुनिश्चित करें और जींस, टी शर्ट व अन्य अशोभनीय वेशभूषा का उपयोग नहीं किया जाएं। साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों से गौरव पूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता की पालना के लिए कहा गया है।

परिवहन विभाग और निगम में भी जींस-टीशर्ट बैन

बता दें कि परिवहन विभाग ने मंगलवार को ही परिवहन मुख्यालय सहित राजस्थान के सभी परिवहन कार्यालयों में कार्मिकों के जींस-टीशर्ट पहनकर आने पर रोक लगाई थी। इससे पहले राजस्थान की बिजली कंपनियों ने दफ्तरों में जींस-टीशर्ट पहनकर नहीं आने को लेकर आदेश जारी किया था।

बता दें इससे पहले प्रदेश सरकार ने बिजली कंपनियों के बाद अब परिवहन विभाग में जींस-टीशर्ट को लेकर अजीबोगरीब फरमान जारी किया था। विभाग ने परिवहन मुख्यालय सहित प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में कार्मिकों के जींस-टीशर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है।परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया कि पुरुष कार्मिक पेंट-शर्ट में आएंगे और महिला कार्मिक साड़ी सूट पहनकर आ सकेंगी। बीते दिनों मुख्य सचिव ने कार्मिकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर आपत्ति जताई थी।

विद्युत प्रसारण निगम कर चुका जारी आदेश

बता दें कि इससे पहले राजस्थान की बिजली कंपनियों ने ऑफिस में जींस-टीशर्ट पहनकर नहीं आने को लेकर आदेश जारी किया था। इस संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विद्युत प्रसारण निगम द्वारा जारी आदेश में लिखा था कि कार्यालय में कई कर्मचारी-अधिकारी शालीन ड्रेसअप की बजाय जींस-टीशर्ट, आरामदायक (कैजुअल) ड्रेस पहनकर आ रहे हैं। सरकारी विभाग के प्रोटोकॉल के तहत कर्मचारी जब भी ऑफिस या फील्ड में जाएं, उस दौरान फॉर्मल, साफ-सुथरे कपड़ों में नजर आना जरूरी है। सरकारी दफ्तरों में कैजुअल ड्रेस पहनकर आना प्रतिबंधित है। निगम का यह आदेश दूसरे बोर्ड, निगमों और विभागों में चर्चा का केन्द्र बना हुआ है।

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