पेण्ड्रा-मरवाही

गोरखपुर की समस्त सीमायें अब 26 अप्रैल मध्यरात्रि तक रहेंगी सील

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। कलेक्टर शिखा राजपूत ने तहसील पेंड्रारोड़ के ग्राम पंचायत गोरखपुर को 23 अप्रैल मध्यरात्रि तक पूर्णतया सील करने का आदेश जारी किया था। यह आदेश अब 26 अप्रैल  की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए छूट प्रदान की जाएगी। जिनमें मेडिकल स्थापना, मेडिकल दुकान और एम्बुलेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं, मिल्क पार्लर एवं डेयरी, राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, नगरीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अत्यावश्यक नागरिक सेवाएं, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के समस्त कार्यालय एवं उपक्रम। इस आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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