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US महिला से रेप में ‘प्रोसिक्शन फेल’, फ्रांस के 2 डॉक्टर्स की नहीं करवा सका गवाही; कारण भी नहीं बता सकी पुलिस …

चंडीगढ़ । अमेरिका की एक 24 वर्षीय युवती के साथ हुए रेप केस में फ्रांस से 2 लोगों की गवाही दर्ज करवाने में चंडीगढ़ पुलिस फेल साबित हुई हुई है। ऐसे में चंडीगढ़ जिला कोर्ट में फस्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज ADSJ स्वाति सहगल ने प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि केस को बिना किसी ठोस जानकारी या कारण के लटकाया नहीं जा सकता। फ्रांस से डॉ क्लेमेंस केरौन (तत्कालीन इंटर्न) और डॉ बी पैंडावेन की वीडियो टेलीकांफ्रेंसिंग (VTC) के जरिए स्टेटमेंट रिकार्ड होनी थी।

कोर्ट ने कहा कि केस की संवेदनशीलता को देखते हुए मामले में इन गवाहियों को दर्ज करवाने के लिए 30 सितंबर से डेढ़ महीने से ज्यादा का समय दिया गया। प्रोसिक्यूशन मामले में यह नहीं बता पाई कि इन गवाहियों को दर्ज न करवा पाने के पीछे क्या कारण रहा। वहीं कोर्ट को यह भी यकीन नहीं दिला पाई कि किसी प्रत्याशित तारीख पर इनके बयान दर्ज करवाए जा सकते हैं।

प्रोसिक्यूशन ने अपने केस में फ्रांस में बैठे इन दोनों डॉक्टर्स को भी गवाह बनाया था। लगभग एक वर्ष से प्रोसिक्यूशन VTC के जरिए इनकी गवाही करवाने का प्रयास कर रहा था, मगर फेल रहा। कोर्ट ने कहा कि मामले में इन गवाहियों को लेकर पुलिस के पास कोई मैसेज या सूचना उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर वह 30 सितंबर को VTC के जरिए गवाहियां दर्ज न करवा पाने का कारण स्पष्ट कर पाएं। कोर्ट ने कहा कि इन गवाहियों को दर्ज करवाए जाने के लिए सभी प्रकार की बाधाएं दूर कर मापदंड पूरे किए गए थे।

कोर्ट ने कहा कि यह मामला इस कोर्ट में लंबित पुराने मामलों में से एक है। केस उन गवाहों के बयानों के लिए लटकाया जा रहा है तो भारत के निवासी नहीं है। प्रोसिक्यूशन को अपने सबूत पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि मामले में आगे अब कोई अवसर देना न्यायोचित नहीं दिखता क्योंकि बिना किसी ठोस जानकारी या कारण के केस को आगे लटकाया नहीं जा सकता। इससे पहले कोर्ट ने संबंधित थाना SHO से पूछा था कि कारण बताएं कि VTC के जरिए इन दो गवाहों के बयान दर्ज क्यों नहीं करवाए जा सके।

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