बिलासपुर

आर्थिक अनियमितताओं के दोषी पंच-सरपंच नहीं लड़ सकेंगे दोबारा चुनाव, नामांकन 30 से शुरू होगा

बिलासपुर। त्रिस्तरीय पंचायतत चुनावों के लिए 30 दिसंबर से नामांकन भराना शुरू हो जाएगा। जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के लिए लोग अपना प्रतिनिधि इस चुनाव के माध्यम से चुनेंगे। इस बार डिफाल्टर घोषित जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालाकि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से डिफाल्टर पंच-सरपंचों की सूची जारी नहीं की गई है।

मालूम हो कि प्रदेश में बड़ी संख्या में 13 वे तथा 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत आर्थिक अनियमितता के मामले सामने आये थे। इसमें ज्यादातर मामले पंच-सरपंच से जुड़े हुए हैं जिन्होने या तो राशि का गबन किया है या आर्थिक अनियमितता की है। शासन द्वारा ऐसे लोगों को गबन या अनियमितता की गई राशि को जमा करने का अवसर भी दिया गया। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी पंच सरपंचों से राशि वसूलने का प्रयास किया गया है। इसके बाद भी अनेक ग्राम पंचायतों में वसूली होना शेष है। जानकारी के अनुसार इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में ही नहीं है वहीं कुछ की आर्थिक स्थिति ऐसी है उनसे वसूली कर पाना भी संभव नहीं है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया गया है कि ऐसे लोगों को चुनाव दोबारा चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाये। जिला तथा जनपद के लिए प्रतिनिधियों के लिए भी यह जरूरी किया गया है कि नामांकन के समय उनका शासन से संबंधित कोई भी बकाया निरंक होना चाहिए।

30 दिसंबर से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर किसी के नामांकन में निरंक बकाया से संबंधित जानकारी गलत पायी गयी या उसके नामांकन में कोई आपत्ति आयी तो ऐसे नामांकन को निरस्त भी किया जा सकता है। हालाकि अभी जिला स्तर पर ऐसे लोगों की कोई सूची जारी नहीं की गई है। मालूम हो कि रायगढ़ जिले में 156 पंच सरपंचों के नाम जारी किये गए हैं जिनके आर्थिक अनियमितताओं में फंसे होने के कारण उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया है।

Back to top button