छत्तीसगढ़

हिट एंड रन कानून: बिलासपुर में ट्रक एसोसिएशन और जिला प्रशासन की हुई बैठक

बिलासपुर.

बिलासपुर में ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए जिला प्रशासन के साथ बैठक की। इस दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही अफवाहों से दूर रहने की समझाइश दी गई। साथ ही नये कानून में हुए संशोधन के संबंध में भी चर्चा की गई है। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण व पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने एक जनवरी  को बिलासागुड़ी सभा कक्ष में ट्रक एसोसिएशन व जिला प्रशासन की बैठक रखी थी।

बैठक में वाहन चालकों द्वारा किए चक्का जाम व भारत बंद के आह्वान के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रशासन ने यह समझा गया कि एक्सीडेंट केस में आए नए कानून को लेकर संशय की स्थिती है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।

इन बिंदुओं पर हुई चर्चा ———
1. इस कानून में संशोधन सभी के लिए है। केवल ट्रक या बस चालकों के लिए नहीं, बल्कि हर प्रकार के वाहन और मोटरसाइकिल चालकों के लिए भी यह नियम लागू होगा।
2. दुर्घटना करके बिना सूचना दिए,  बिना अस्पताल ले जाए भाग जाने पर (हिट एंड रन केस ) में यह प्रावधान लागू होगा न कि सभी केसों में।
3. यदि कोई दुर्घटना हो जाती है और वाहन चालक द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और आहत को अस्पताल ले जाया जाता है तो इस प्रकार के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
4. इस संशोधन का उद्देश्य दुर्घटना में घायलों की जान बचाने व एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु की संख्या कम करने का है।
5. अपने ड्राइवर को इस संबंध में अवगत कराएं तथा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। इस प्रकार के बंद या चक्काजाम आदि में हिस्सा न लें।
6. सभी वाहन चालक अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, ताकि कोई दुर्घटना न हो।
7. नशे का सेवन करके वाहन ना चलाएं।
8. यातायात नियमों का पालन करें।
9. दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को अस्पताल पहुंचाएं एवं इसकी सूचना पुलिस थाने में दे।
10. आज जो चक्का जाम व राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोध किया गया है, उसे पर पुलिस द्वारा फिर पंजीबद्ध किया जा रहा है। साथ ही अलग से प्रबंधक धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृति आगे न हो इसका ध्यान दें।

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