मध्य प्रदेश

डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार दिया, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी आदेश का पालन करने की बात कही

जबलपुर। मध्यप्रदेश में जारी डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई है और डॉक्टर्स तुरंत काम पर लौट भी चुके हैं। दरअसल, डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध करार देते हुए उन्हें तुरंत काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए काम पर लौटने की सहमति जताई है। इसके अलावा कोर्ट ने आगे से बिना हाईकोर्ट की अनुमति के हड़ताल पर नहीं जाने के आदेश भी दिए हैं।

ज्ञात हो, पूरे प्रदेश में करीब 15 हजार से अधिक डॉक्टर्स बुधवार सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, वे काम बंद करके अस्पताल परिसर और उसके बाहर काली पट्टी बांध कर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे प्रदेशभर में मरीजों का बुरा हाल हो गया था। डॉक्टरों की इस हड़ताल पर इंदरजीत कुंवरपाल सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाकर इस हड़ताल को अवैध करार देने की मांग की थी। हाईकोर्ट में जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सभी डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध ठहराया है। साथ ही कोर्ट ने आगे से बिना हाईकोर्ट की अनुमति के हड़ताल पर नहीं जाने के आदेश भी दिए हैं। जनहित याचिका की पैरवी संजय अग्रवाल, राहुल गुप्ता और नीरजा अग्रवाल द्वारा की गई। हाइकोर्ट के फैसले से सरकार ने राहत की सांस ली है। वहीं, अब फिर से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लौट आएगी।

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