राजस्थान

नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को जिंदा रहने तक कैद की सुनाई सजा…

जयपुर. जज संदीप कुमार शर्मा ने आदेश में कहा कि अभियुक्त पीड़िता का संरक्षक व रिश्तेदार था, लेकिन उसने रिश्ते में काकाजी होते हुए भी नाबालिग पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती कर दिया. ऐसे गंभीर अपराध करने वाले के खिलाफ नरमी नहीं बरती जा सकती विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक पीड़ता की मां ने 27 जनवरी, 2021 को चंदवाजी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी. इसमें कहा कि निकट रिश्तेदार आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को जान से मारने की धमकी देकर दो महीने से शारीरिक संबंध बनाए हैं. पीड़िता की तबीयत खराब होने पर उन्हें इस घटना और उसके गर्भवती होने की जानकारी हुई.

जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले अभियुक्त मोहनलाल रैगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती तक कर दिया. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसलिए अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में पीड़िता ने बयानों में कहा कि माता-पिता के काम पर जाने और भाई के बाहर होने पर वह घर पर अकेली थी. इस दौरान आरोपी आया और उसके साथ गलत काम किया. वह चार-पांच महीने से आ रहा था और उसके साथ ज्यादती कर रहा था. अभियोजन की ओर से कोर्ट में मेडिकल साक्ष्य भी पेश किए गए. कोर्ट ने गवाहों के बयानों व मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को जीवनभर की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

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