कोरबा

कोरोना संक्रमित छात्र ने नहीं दी लंदन से वापसी की जानकारी, पुलिस में FIR दर्ज

कोरबा {गेंदलाल शुक्ल} । कोरबा में कोरोना से संक्रमित पाए गए लंदन रिटर्न छात्र के विरूद्ध कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज करा दी है। छात्र ने अपनी लंदन से वापसी की जानकारी और विदेश यात्रा के इतिहास को छुपाते हुए शासकीय अस्पताल या टोल फ्री हेल्पलाइन 104 पर सूचित नहीं किया था। छात्र के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहित की धारा-188, 269, 270 एवं 271 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी कोरबा के तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सोनित मेरिया ने दर्ज कराई है। कल ही लंदन में पढ़ने वाले इस छात्र की कोरोना की जांच पॉजीटिव आई थी और जिला प्रशासन ने तत्परता से छात्र को ईलाज के लिए रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिल कराया है।

छात्र 18 मार्च 2020 को लंदन से मुंबई-रायपुर होते हुए कोरबा आया था। छात्र अपनी विदेश से आने की जानकारी छिपाते हुए उपेक्षापूर्वक कोरबा शहर में यत्र-तत्र घूमता रहा। जिससे आमजनों में कोरोना के संक्रमण की सम्भावना बन गई। इसके साथ ही छात्र द्वारा जिले में लागू धारा-144 के निर्देशों का उल्लंघन भी किया गया। 18 मार्च को लंदन से वापसी के बाद छात्र ने अपनी विदेश यात्रा के इतिहास को छिपाया और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए लागू दिषा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्वयं को न तो होम आईसोलेट किया और न ही अपने मुंह-नाक को मास्क से ढंका।

लंदन से लौटने के बाद छात्र रायपुर हवाई अड्डे से रायपुर में ही अपने परिचित के घर भी गया और कोरबा आगमन के बाद पिता के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालय में भी उसका आना-जाना रहा। 22 वर्षीय छात्र ने छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसिस कोविड-19 रेगुलेशन अधिनियम 2020 की कण्डिका 8 एवं 9 का उल्लंघन किया है। जिसके कारण उसके विरूद्ध कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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