कोरबा

आयुक्त राहुल देव ने शारदा विहार कालोनी में विकास कार्य नहीं कराए जाने पर कालोनाइजर प्रकाश अग्रवाल एवं अन्य को जारी किया नोटिस

कोरबा (गेंदलाल शुक्ल) । नगर पालिक निगम कोरबा के आयुक्त राहुल देव ने कालोनाइजर प्रकाश अग्रवाल एवं उनके अन्य भागीदारों को शारदा विहार स्थित कालोनी में आंतरिक विकास कार्य न कराए जाने को गंभीरता से लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है तथा तत्काल मय दस्तावेजों के साथ समक्ष में उपस्थित होने व समयावधि के भीतर समाधानकारक एवं संतोषप्रद जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त श्री देव ने कालोनाईजर प्रकाश अग्रवाल एवं उनके भागीदार सत्यकुमार पालीवाल, डा.संजय दानी, श्रीमती रश्मि मोडा एवं कैलाशचन्द्र शर्मा को नोटिस जारी कर कहा है कि कालोनाईजर अधिनियम के तहत संबंधित के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर शारदा विहार में 3.02 एकड़ भूमि में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत विकास अनुज्ञा एवं पूर्व साडा द्वारा जारी कालोनी विकास अनुमति पत्र के द्वारा कालोनी के विकास कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी, यथासमय विकास कार्य न करने पर एक वर्ष की समय वृद्धि भी प्रदान की गई थी किन्तु आज पर्यन्त तक कालोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

इस संबंध में बार-बार नोटिस देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आपके द्वारा स्थल पर कालोनी का आंतरिक विकास कार्य ही पूर्ण किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि कालोनाईजर को आंतरिक विकास कार्य के तहत विकसित की गई कालोनी में रोड, नाली, आंतरिक पेयजल, स्ट्रीट लाईट, गार्डन, आदि की व्यवस्था करनी होती है।

आयुक्त राहुल देव ने संबंधित कालोनाईजर्स को नोटिस देते हुए आगे कहा है कि यह अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्त होते ही आप तत्काल मय दस्तावेजों के साथ समक्ष में उपस्थित हों, समयावधि के भीतर समाधानकारक व संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निगम के अधिनियम के तहत एक तरफा कार्यवाही की जाएगी।

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