नई दिल्ली

यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी के लिए मुकेश के नाम को दी मंजूरी ..

दिल्ली . नगर निगम एक्ट के अनुच्छेद 77 (ए) के तहत दिल्ली के प्रशासक को महापौर और उप महापौर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी चुनने का अधिकार है. वह किसी भी पार्षद को अपने विवेक के आधार पर पीठासीन अधिकारी चुन सकते हैं.

दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए मुकेश गोयल दिल्ली पीठासीन अधिकारी होंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुकेश गोयल के नाम को मंजूरी दे दी है. जानकारी के लिए बता दें कि पीठासीन अधिकारी सदन का सबसे वरिष्ठ पार्षद होता है.

मुकेश गोयल के नाम की मंजूरी मिलने के बाद फाइल एलजी ऑफिस भेज दी गई है. वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर उपराज्यपाल को मुकेश गोयल के नाम पर आपत्ति हुई तो फाइल राष्ट्रपति को भी जाएगी. 26 अप्रैल को दिल्ली मेयर का होना है चुनाव.

शैली ओबेरॉय आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार हैं. आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी मेयर उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल हैं.

बशर्ते उपराज्यपाल द्वार बनाए गया पीठासीन अधिकारी महापौर और उप महापौर चुनाव का प्रत्याशी नहीं होना चाहिए. इस स्थिति में वर्तमान महापौर डा. शैली ओबेराय और उप महापौर पद पर प्रत्याशी आले मोहम्मद इकबाल के साथ ही भाजपा की महापौर प्रत्याशी शिखा राय और उप महापौर पद पर प्रत्याशी सोनी पांडेय की पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकती है.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, “मेयर का का चुनाव 26 अप्रैल को होना है. पिछली परंपरा के अनुसार, मैंने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के सत्र के पीठासीन अधिकारी के रूप में सबसे सीनियर मुकेश गोयल के नाम को मंजूरी दी. एलजी को फाइल भेजी है. निर्णय एलजी के लिए बाध्यकारी है जब तक कि वह मामले को राष्ट्रपति को संदर्भित करने का फैसला नहीं लेते.”

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