एमजीएम अस्पताल के खिलाफ जारी रहेगी जांच, हाईकोर्ट में याचिका खारिज
बिलासपुर। एमजीएम आई हास्पिटल के खिलाफ शासन द्वारा की जा रही जांच जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पेश याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें शासन द्वारा शुरू की गई जांच को रोकने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
मालूम हो कि रायपुर स्थित एमजीएम आईं इस्टिटूयूट में अनियमितता की शिकायत पर जांच प्रारम्भ की गई है। इसके खिलाफ ट्रस्ट ने याचिका उच्चन्यायालय में दायर किया था। इस याचिका में कहा गया कि सुनवाई का अवसर दिए बिना उनके खिलाफ जांच की जा रही है, जो उन्हे परेशान करने की नियत से चल रही है। इसलिए जांच कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
शासन की ओर से प्रस्तुत जवाब में कहा गया कि समस्त कार्रवाई रजिस्टार पब्लिक न्यास अधिनियम के अंतर्गत की जा रही है। इसमें याचिकाकर्ता से जानकारी चाही गई हैजिसे उसके द्वारा छिपाया जा रहा है। शासन की ओर से कहा गया कि याचिका शासकीय कार्य में बाधा पहुचाने के लिए प्रस्तुत की गयी है। । इस संबंध में अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार को जानकारी मांगने का अधिकार है।
उभय पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट याचिका को खारिज कर दिया तथा याचिकाकर्ता को शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई में पूरा सहयोग करने का निर्देश पी सेम कोसी की अदालत ने दिया है।