बिलासपुर

जरुरतमंद अधिवक्ताओं को मदद देने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट डीबी ने कहा- योजना बनाकर प्रस्तुत करें जवाब, अगली सुनवाई 25 मई को

बिलासपुर। आज हाईकोर्ट में अधिवक्ता कल्याण एवं कोरोना महामारी के दौरान जरुरतमंद अधिवक्ताओं के संदर्भ में प्रस्तूत याचिकाओं पर न्यायमूर्ती संजय श्याम अग्रवाल एवं न्यायमूर्ती आरसीएस सामंत की खण्डपीठ में सुनवाई हुई।

याचिकर्ता अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी की यचिका पर आज प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेज के रुप में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अधिवक्ता कल्याण अधिनियम 1982 के अंतर्गत 4 मई को अध्यादेश पारित कर कोरोना को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहयता (प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्तिथि) योजना 2020 को लागू किया था, उक्त अध्यादेश को संज्ञान में लेते हुए आज हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने उक्त योजना पर विचार करते हुए प्रतिवादी को जवाब एवं योजना बना कर प्रस्तूत करने हेतु निर्देशित किया। अगली सुनवाई 25 मई को रखी गई है।

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