बिलासपुर

तिफरा फाटक मामले में रेलवे व राज्य शासन को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बिलासपुर। तिफरा रेलवे फाटक को आम जनता के हित में आवागमन के लिए खोले जाने की मांग करते हुए दाखिल जनहित याचिका में प्रारंभिक सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने रेलवे जीएम व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।

मालूम हो कि रेलवे की नीति के अनुसार तिफरा ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा होने के बाद रेलवे ने तिफरा फाटक को यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया है।

याचिकाकर्ता यदुनंदन नगर निवासी राजेन्द्र शुक्ला की ओर से मामले में पैरवी करते हुए अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान में तिफरा क्षेत्र में हाई कोर्ट, यातायात नगर, बस स्टेंड, सब्जी मंडी व् उधोग होंने से यातायात का दबाव बहुत बढ़ा है। रेलवे एक्ट की धारा 16 एवं 17 में यह प्रावधान है कि रेलवे आम जनता को आवागमन के लिए मार्ग देगा। इसके अलावा एसपी बिलासपुर ने रेलवे के जीएम को  फ्लाई ओवर निर्माण पूरा होने तक बंद फाटक को खोलने अक्टूबर में रेलवे के जीएम को पत्र लिखा गया था। इसके बावजूद नही खोला गया है।

दूसरी ओर इस मामले में रेलवे की ओर से अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा रेलवे ने नियमानुसार बंद फाटक को फिर से खोलने का प्रावधान नही है। रेलवे निर्बाध यातायात बनाने के लिए देश भर में फाटकों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद बंद कर रही है। तिफरा ब्रिज के निर्माण में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान रेलवे ने किया है। तिफरा ओवर ब्रिज को यातायात के लिए खोले जाने के बाद ही फाटक को नियमानुसार बंद किया गया है।

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