मध्य प्रदेश

विरोध के बाद सरकार ने मप्र नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम-2023 किया स्थगित

ट्रेड लाइसेंस पूर्व की भांति ही लागू रहेगा

भोपाल। व्यापारियों के बढ़ते विरोध के बाद अंतत: राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम 2023 को मंगलवार को स्थगित कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 21 अप्रैल को इस नियम की अधिसूचना जारी की थी। पांचवें दिन ही इसे स्थगित करना पड़ा। हालांकि इन नियमों के लागू होने के पहले जिन नगरीय निकायों द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 अथवा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनयम 1961 के प्रविधानों के अनुसार निकाय स्तर पर व्यापार विनियमन के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) जारी करने के लिए शुल्क निर्धारित करके नियम लागू किए गए हैं, वह पूर्वानुसार लागू रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि नवीन नियमों के प्रकाशित होने के बाद विभिन्न नगरों संबद्ध व्यवसायियों, व्यापार समूहों एवं निकायों के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा नियमों में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। साथ ही इसका जमकर विरोध भी किया जा रहा था। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद इस नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

नया टैक्स लागू होते ही शुरू हो गया था विरोध

नगरीय विकास और आवास विभाग ने मप्र नगरपालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम में संशोधन कर प्रदेश के किसी भी शहर कस्बे में व्यापार करने पर नया टैक्स लागू कर दिया था। सभी नगर पालिक निगम, नगरपालिक परिषद और नगर परिषद व्यापारियों से उनके व्यवसाय स्थल यानी दुकान के क्षेत्रफल के हिसाब से कर वसूलने की व्यवस्था थी। यह नया कर संपत्तिकर, विज्ञापन कर और पहले से लागू अन्य शुल्कों के अतिरिक्त था। निगम को सड़क की चौड़ाई के अनुपात में प्रति वर्गफीट चार से छह रुपये, नगरपालिक परिषद को तीन से पांच रुपये और नगर परिषद को दो से चार रुपये प्रति वर्ग फीट टैक्स सालाना वसूलने के अधिकार दे दिए थे। हालांकि नगर निगम के लिए अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये, नगर पालिका परिषद के लिए 25 हजार और नगर परिषद के लिए 15 हजार रुपये तक की गई थी। इतना ही नहीं वाहनों से व्यापार करने वालों पर भी टैक्स लगा दिया गया था। नए टैक्स की अधिसूचना होते ही व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए इसे गलत बताया था।

Back to top button