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योगी सरकार का नया आदेश, सड़कों पर थूका तो खैर नहीं, लगेगा मोटा जुर्माना …

लखनऊ। यूपी में योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया है। जिसके तहत अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर या घर से बाहर निकलने पर फेस मास्क पहने हुए नहीं मिलते हैं तो आपसे 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति दो बार कोरोना गाइडलाइंस का उलंघन करते हुए पाया जाता है तो उससे 10,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। यही नहीं यूपी सरकार ने तो सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी मोटा जुर्माना लगाने का फरमान जारी कर दिया है।

यह कड़ा कदम सरकार ने कोरोना को प्रदेश में फैलने से रोकने के लिए किया है। इस नियम को यूपी महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के आठवें संसोधन के तहत किया गया है। अगर अब कोई खुले में या सर्वाधिक जगहों पर थूकता हुआ पाया जाएगा तो उससे भी जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही कोरोना के रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक लॉक डाउन का भी ऐलान कर दिया है। जिसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शनिवार और रविवार को प्रदेश में लॉक डाउन रहेगा।

इसके साथ ही प्रदेश के जिन जिलों में 500 से ज्यादा कोरोना के मामले है वहां पर हर रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगाया जाएगा। वही इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां बन्द रहेगी। नए नियमों को लागू करने के साथ ही सरकार ने लोगों से अपील किया है कि जहां तक जरूरी हो लोग घरों से बाहर नहीं निकले। साथ ही अगर वह किसी काम से बाहर निकलते है तो कोरोना नियमों का जरूर पालन करे।

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