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तीन तलाक मिला तो थाने पहुंची पीड़िता, बोली- मोदी ने रोक लगाई है, पति पर कार्रवाई प्रदेश भाजपा सरकार …

झाबुआ। झाबुआ जिले के पेटलावद में रहने वाली महिला ने थाने पर पहुंचकर एक आवेदन दिया है। जिसमें बताया गया कि महिला की शादी इंदौर में अब्दुल नामक व्यक्ति से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही महिला को उसके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। जिस पर महिला अपने घर पेटलावद आ गई थी। जहां उसके पति ने उसे Whatsapp के माध्यम से तीन तलाक का नोटिस भेज दिया है। जिस पर महिला ने कार्रवाई की मांग करते हुए पेटलावद पुलिस थाना पर आवेदन दिया है।

तीन तलाक को सरकार ने कानूनन अपराध की श्रेणी में लाया है। बावजूद इसके तीन तलाक के मामले खत्म होने का नाम नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद में सामने आया है। जहां पति द्वारा Whatsapp पर तीन तलाक का मैसेज भेजने के मामले को लेकर पीड़ित पत्नी थाने पहुंची। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो पति प्रताड़ना और तीन तलाक मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने के लिए यहां आई हैं।

मामले में पटेलवाद थाना डेस्क प्रभारी एसआई ने कहा कि पीड़ित महिला झाबुआ जिले के पेटलावद की रहने वाली हैं। उन्होंने थाने में इंदौर निवासी पति अब्दुल के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है।

महिला के द्वारा थाने पर दिए गए आवेदन में  तीन तलाक से संबंधित मामला सामने आया है। जिस पर जांच करते हुए इंदौर निवासी अब्दुल के विरुद्ध आईपीसी (ipc) की धारा 498, 323, 506 अध्यादेश 2019 धारा 4 में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया गया है।

पीड़ित महिला ने बताया कि पति उसे प्रताडित करता है। प्रताड़ना से बचने के लिए वो पेटलावद आ गई थी। तभी पति ने व्हाट्सएप पर तलाक का फरमान सुना दिया। मोदी जी ने तीन तलाक पर रोक लगा रखी है और कानूनी मान्यता नहीं दी है। इसलिए  मैं चाहती हूं कि पति पर कार्रवाई हो।

 

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