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अब उपचुनाव में हाईकोर्ट की पैनी नजर, कहा- कोरोना का उल्लंघन करने वालों पर हो एफआईआर …

भोपाल। ग्वालियर निवासी एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी जिसमें राजनीतिक दलों के खिलाफ गाइडलाइन से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने और संक्रमण को फैलाने में सहायक होने का आरोप लगाया था।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जज ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 19 अक्टूबर तक ऐसे नेताओं पर एफआईआर दर्ज की जाए जिन्होंने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है।

ग्वालियर निवासी एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह ने एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी जिसमें राजनीतिक दलों के खिलाफ गाइडलाइन से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने और संक्रमण को फैलाने में सहायक होने का आरोप लगाया था। अपनी याचिका में एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह ने कहा था कि उपचुनाव में कोरोना गाइडलाइन का मजाक उड़ाया जा रहा है जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है।

अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुनील शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कमलनाथ, प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल, सतीश सिकरवार, फूल सिंह बरैया और रामनिवास रावत पर आने वाले दिनों में एफआईआर दर्ज हो सकती है। बता दें कि मध्यप्रदेश में 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। इनके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे।

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